वसूली कांड के आरोपों पर बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है. बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अनिल देशमुख की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है. सीबीआई की तरफ से की जा रही प्राथमिक जांच जारी रहेगी. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ये दो बड़े पद पर बैठे हुए लोगों से जुड़ा हुआ मामला है. लोगों का भरोसा बना रहे. इसलिए निष्पक्ष जांच जरूरी है. हम हाईकोर्ट के आदेश में दखल नहीं देंगे.