चिराग पासवान की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने इस याचिका के बारे कहा है कि इसमें कोई मेरिट नहीं है. दिल्ली हाईकोर्ट में लोकसभा स्पीकर के आदेश के खिलाफ ये याचिका दी गई थी. पशुपति पारस को एलजेपी का नेता सदन माना था. इसको लेकर ये याचिका आई थी.