केंद्र सरकार का कहना है कि किसी उद्योग या फैक्ट्री में कोरोनावायरस संक्रमित पाए जाने पर कंपनी के सीओ को सजा नहीं दी जाएगी. गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर यह साफ किया है कि 15 अप्रैल को जारी ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है. सभी तरह के कारखानों में सोशल डिस्टेंसिंग और हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए. जिन उद्योगों को लॉकडाउन से पहले या लॉकडाउन के दौरान अनुमति दी गई थी उन्हें दोबारा अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं. स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि भारत में कोरोना के मामले बढ़कर 23,077 हो गए हैं. भारत में कोरोना रिकवरी रेट 20 फीसदी है.