1984 सिख दंगों में सुप्रीम कोर्ट ने त्रिलोकपुरी दंगों में दोषी ठहराए गए 15 लोगों को बरी किया. दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले नवम्बर में इन लोगों के दोषी होने और निचली अदालत से मिली सज़ा को सही ठहराया था.सज़ायाफ्ता लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट और निचली अदालत के फैसले को पलट दिया.सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इनके खिलाफ दंगों में शामिल रहने के न तो सीधे सबूत मिले और ना ही गवाहों ने उनकी पहचान की. लिहाज़ा इन्हें बरी किया जाय.
Advertisement
Advertisement