UP Teacher Vacancy: उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से निकाली गई शिक्षकों की भर्ती के लिए आज यानी 15 नवंबर से आवेदन शुरू हो रहे हैं. इसमें हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों के कुल 1262 पदों पर भर्ती निकाली गई है. उम्मीदवार 5 दिसंबर तक अपना आवेदन कर सकते हैं. बताया गया है कि 30 जनवरी 2026 तक पास होने वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे और फरवरी तक नियुक्ति भी हो जाएगी. इसके अलावा आरक्षण को लेकर भी जानकारी दी गई है. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन किए जा सकते हैं.
कितने फीसदी पद हैं आरक्षित?
बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से इस बार 83 फीसदी पदों को आरक्षण से बाहर रखा गया है. यानी जनरल कैटेगरी की भर्तियां ज्यादा हैं. जिन स्कूलों में तीन से कम पदों पर भर्ती निकली है, वहां आरक्षण लागू नहीं होगा. इस बार दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिकों और स्वतंत्रता संग्राम कोटे के लिए कोई भी वेकेंसी आरक्षित नहीं है. कुल 115 पद ओबीसी के लिए और 96 पद एससी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किए गए हैं. ज्यादा जानकारी के लिए basiceducation.up.gov.in पर जाकर देख सकते हैं.
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अभ्यर्थी वेबसाइट के होम पेज पर "ऑनलाइन आवेदन करें" लिंक पर क्लिक कर आवेदन कर सकते हैं.
- ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई घोषणा को स्वीकार करते हुए, सबमिट बटन को क्लिक करते हुए, आवेदन को फाइनल सेव करना होगा.
- फाइनल सेव करने के बाद अभ्यर्थी को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी की मदद से आवेदन का प्रिंट लेना होगा.
- अभ्यर्थियों की तरफ से दिए गए शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता से संबंधित प्रमाण-पत्र, अनुभव प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र, वहीं मान्य होगे जो चयन भर्ती परीक्षा वर्ष 2021 में ऑनलाइन आवेदन में दिए गए थे.
कौन नहीं कर सकता है आवेदन
- वही लोग आवेदन कर सकते हैं जो प्रधानाध्यापक /सहायक अध्यापक चयन परीक्षा वर्ष 2021 के विज्ञापन की तारीख 01.03.2021 के पूर्व उत्तर प्रदेश में निरंतर 05 वर्ष से स्थायी निवासी रहे हों.
- नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हों.
- ऐसे अभ्यर्थी जो संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी अन्य संस्था से निष्कासित किये गये हों, वे नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगें.
- किसी भी तरह का केस या फिर मामले में दोषी सिद्ध व्यक्ति को भी नियुक्ति नहीं मिलेगी और ऐसे लोग आवेदन भी नहीं कर सकते हैं.