Delhi Schools Reel Ban: दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि छात्र, शिक्षक और कर्मचारी स्कूल में रील या शॉर्ट वीडियो न बनाएं. सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि ऐसी गतिविधियों से शैक्षणिक कार्य, अनुशासन या संस्थानों की गरिमा प्रभावित नहीं होनी चाहिए. दिल्ली शिक्षा निदेशालय (DoE) की तरफ से इसे लेकर सर्कुलर जारी किया गया है. इसमें कहा गया कि कुछ स्कूलों में मनोरंजन के लिए छोटे वीडियो और रील बनाई जा रही हैं, जिन्हें देखते हुए अब ये निर्देश जारी किए गए हैं.
सर्कुलर में क्या कहा गया है?
दिल्ली शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूलों के प्रिंसिपल को निर्देश दिया गया है कि वे स्कूल में पढ़ाई के दौरान ऐसी चीजों पर सख्ती से रोक लगाएं. निर्देश में इस बात को पर भी जोर दिया गया है कि पढ़ाई में बाधा डालने वाली या छात्रों का ध्यान भटकाने वाली किसी भी गतिविधि पर रोक लगनी चाहिए. इसके लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है. स्कूलों में टीचर्स से लेकर छात्रों का ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए.
कब मिलेगी वीडियो शूट करने की छूट?
शिक्षा विभाग की तरफ से कहा गया है कि शैक्षणिक, सांस्कृतिक या जागरूकता जैसी चीजों के लिए अगर कोई वीडियो शूट हो रहा है तो इसकी पहले इजाजत लेनी होगी. टीचर्स की देखरेख में ऐसी रील या वीडियो बनाई जा सकती है. इसमें यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि शैक्षणिक गतिविधियां बाधित न हों और छात्रों की सुरक्षा और गोपनीयता सुरक्षित रहे. इसके साथ ही ये भी साफ किया गया है कि स्कूल कैंपस में किसी भी तरह की ऐसी कोई रील या वीडियो शूट नहीं होना चाहिए, जिसका सिलेबस या फिर स्कूल की चीजों से कोई लेना-देना न हो.
स्कूलों को सख्ती से कहा गया है कि सभी कर्मचारियों, टीचर्स और छात्रों को इस नियम की जानकारी दी जाए और निर्देशों का किसी भी हाल में उल्लंघन नहीं होना चाहिए. निर्देशों को गंभीरता से नहीं लेने वाले स्कूलों के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है.