यूपी के कॉलेज में अब स्टाफ की लगेगी बायोमेट्रिक हाजिरी, जारी हुआ आदेश 

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सभी स्टेट यूनिवर्सिटी को कर्मचारियों की उपस्थिति और वेतन का रिकॉर्ड रखने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लगाने का निर्देश दिया है.

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स्टेट यूनिवर्सिटी को बायोमेट्रिक सिस्टम लगाने का निर्देश जारी
नई दिल्ली:

उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की उपस्थिति पर नजर रखने के लिए एक सरकारी आदेश जारी हुआ है. सरकारी आदेश में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को बायोमेट्रिक सिस्टम लगाने का आदेश जारी किया गया है. उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सभी स्टेट यूनिवर्सिटी को कर्मचारियों की उपस्थिति और वेतन का रिकॉर्ड रखने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लगाने का निर्देश दिया है. अधिकारियों ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी. आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि राजभवन में हुई समीक्षा बैठक में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की अनियमित उपस्थिति का मुद्दा उठाए जाने के बाद यह घोषणा की गई है. 

मुख्य सचिव महेश गुप्ता ने कहा कि यह निर्देश सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, अतिरिक्त मुख्य सचिवों और उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, आयुष और खेल विभागों के प्रमुख सचिवों को जारी किया गया है.

राज्यपाल ने आदेश में कहा, "कुछ स्टाफ सदस्य अपने निर्धारित काम के घंटों के दौरान मौजूद नहीं होते हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं." उन्होंने यह भी कहा कि वेतन को बायोमेट्रिक उपस्थिति से जोड़ा जाना चाहिए. आदेश के अनुसार विश्वविद्यालयों को इस प्रणाली का उपयोग शुरू करने के लिए 30 मई की समय सीमा दी गई है ताकि जून महीने के वेतन का भुगतान इसके माध्यम से किया जा सके.

पटेल ने निर्देश दिया कि इस प्रणाली को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए. इसके लिए विश्वविद्यालयों में पर्याप्त संख्या में बायोमीट्रिक मशीनें लगाई जाएं. उन्होंने कहा कि एक केंद्रीकृत सर्वर भी लगाया जाना चाहिए ताकि उस पर सारा डेटा उपलब्ध हो सके.

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