Medical Students's Applications Canceled: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने मेडिकल छात्रों के पात्रता प्रमाण पत्र (EC) के लंबित आवेदनों के बारे में एक अधिसूचना जारी की है. आयोग ने उन आवेदकों की सूची जारी की है जो पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना विदेश चले गए हैं. छात्रों को अतिरिक्त समय देते हुए बोर्ड ने कहा है कि जो छात्र निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक योग्यताएं पूरी नहीं करेंगे, उनके आवेदन को तुरंत खारिज कर दिया जाएगा. उम्मीदवार एनएमसी की आधिकारिक वेबसाइट nmc.org.in पर जाकर उन छात्रों के नाम देख सकते हैं जिनके पात्रता आवेदन लंबित हैं.
लिस्ट के अतिरिक्त, सभी आवेदकों को, जिन्हें अभी तक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किए गए हैं, यह भी सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित करें कि यदि कोई कमी है तो उसे यथाशीघ्र पूरा कर लिया जाए.
भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 13(48) के अनुसार, जो खंड 13, चिकित्सा योग्यता की मान्यता, द्वितीय अनुसूची प्रदान करती है "(48) कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, उप-धारा (3) के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट तिथि के बाद, परिषद द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना किसी भी विदेशी देश में किसी भी चिकित्सा संस्थान द्वारा दी गई चिकित्सा योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रवेश पाने के लिए पात्र नहीं होगा.
आयोग ने अपने नोटिस में कहा, ''कमियों को समय पर ठीक करने से पात्रता प्रमाण-पत्रों के लिए आवेदनों की प्रक्रिया में तेजी आएगी और आवेदकों को अपने-अपने प्रयासों में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी. इस मुद्दे को सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से सुलझाया जाएगा."