JEE Main 2023: 75% मार्क्स क्राईटेरिया रिवाइज्ड, जेईई मेन परीक्षा नहीं होगी स्थगित

JEE Main 2023: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन में 75 प्रतिशत योग्यता मानदंड में संशोधन किया है. वहीं बांबे हाईकोर्ट ने आईआईटी की जेईई मेन परीक्षा को टालने से इनकार कर दिया है. कहा कि इससे आईआईटी की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवार प्रभावित होंगे. 

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JEE Main 2023: 75% मार्क्स क्राईटेरिया रिवाइज्ड, जेईई मेन परीक्षा नहीं होगी स्थगित
नई दिल्ली:

JEE Main 2023: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (JEE Main 2023) में 75 प्रतिशत योग्यता मानदंड में संशोधन किया है. एटीए ने यह संशोधन जेईई मेन रैंक (JEE Main rank)  के आधार पर एनआईटी, ट्रिपल आईटी और सीएफटीआईएस में प्रवेश चाह रहे उम्मीदवारों के लिए किया है. आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, जिन छात्रों ने 12वीं कक्षा की परीक्षा में कम से कम 75 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं या टॉप 20 पर्सेंटाइल में आते हैं, तो उन्हें आईआईटी, जेईई परीक्षा देने के लिए बोर्ड में 75 प्रतिशत अंकों की जरूरत नहीं होगी. ऐसा छात्र भी जेईई मेन स्कोर (JEE Main score) के आधार पर एनआईटी, आईआईआईटी और अन्य सीएफटीआई में प्रवेश पाने के पात्र होंगे. एनटीए ने 12वीं कक्षा की परीक्षा में 75 प्रतिशत अंकों के मानदंड को बदलने के लिए हितधारकों से कई अभ्यावेदन प्राप्त करने के बाद जेईई मेन 2023 (JEE Main 2023) के लिए पात्रता मानदंड में संशोधन किया है. 

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एनटीए ने कहा कि एनआईटीएस, आईआईआईटी और ऐसे अन्य सीएफटीआई में प्रवेश के लिए क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों के लिए जिनके प्रवेश जेईई मेन रैंक पर आधारित हैं, उन्हें कक्षा 12वीं की परीक्षा में कम से कम 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए या संबंधित बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा की परीक्षा (class 12th examination) में टॉप 20 पर्सेंटाइल में होना चाहिए. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए, कक्षा 12वीं की परीक्षा 65 प्रतिशत अंकों के साथ पास होना चाहिए. 

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इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) में दायर एक याचिका में, जेईई उम्मीदवारों की ओर से याचिकाकर्ता ने अप्रैल 2023 में जनवरी सत्र की परीक्षा को टालने और योग्यता मानदंड में 75 प्रतिशत की छूट देने की मांग की थी. मंगलवार को बांबे हाईकोर्ट ने आईआईटी की जेईई मेन परीक्षा को टालने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि एक जनहित याचिका के जवाब में अखिल भारतीय परीक्षा को स्थगित करना उचित नहीं होगा, कारण कि इससे आईआईटी की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवार प्रभावित होंगे. कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई उम्मीदवार जेईई मेन जनवरी 2023 सत्र (JEE Main January 2023) की परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है तो वह अप्रैल सत्र में भी शामिल हो सकता है.

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