अगर आप भी एक साथ दो डिग्री कोर्स करना चाहते हैं, तो पहले जानें ले क्या कहती है यूजीसी की गाइडलाइंस 

UGC Guidelines: अगर आप भी एक साथ दो डिग्री कोर्स करना चाहते हैं तो आपके लिए यूजीसी की नई गाइडलाइंस को जानना बेहद जरूरी है. ऐसा न हो कि बाद में पछताना पड़ें.

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दो डिग्रो कोर्स के लिए यूजीसी की गाइडलाइंस
नई दिल्ली:

UGC Guidelines: देश भर के युवा अब एक साथ दो डिग्री कोर्स (two academic programmes) कर सकते हैं. एक साथ दो पूर्णकालिक कोर्स करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission) ने महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जारी की है. इस गाइडलाइंस (guidelines) में कहा गया है, ‘कोई छात्र फिजिकल मोड में दो पूर्णकालिक शैक्षणिक कार्यक्रमों को कर सकता है बशर्ते कि एक क्लास की टाइमिंग का दूसरे क्लास की टाइमिंग पर ओवरलैप न करें. यूजीसी (UGC) के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने मंगलवार को बताया कि अब छात्र एक ही यूनिवर्सिटी या अलग-अलग संस्थानों से दो फुलटाइम या समान स्तर के डिग्री व डिप्लोमा कार्यक्रमों को कर सकेंगे, जिन्हें यूजीसी की तरफ से मान्यता दी जाएगी.

यूजीसी द्वारा जारी गाइडलाइंस में कहा, एक छात्र एक साथ दो डिग्री कोर्स कर सकते हैं, एक फिजिकल मोड में और दूसरा ओपन एंड डिस्टेंशन लर्निंग (ODL)/ऑनलाइन मोड में या फिर ओपन एंड डिस्टेंशन लर्निंग (ODL)/ ऑनलाइन मोड में दो डिग्री कोर्स कर सकते हैं.

यूजीसी की गाइडलाइंस (UGC Guidelines For Pursuing Dual Degrees Simultaneously)

एक साथ दो डिग्री कोर्स करने के इच्छुक छात्रों को यूजीसी की ये गाइडलाइंस जरूर जानना चाहिए-

1.एक छात्र फिजिकल मोड में एक साथ दो पूर्णकालिक डिग्री कोर्स कर सकता है, बशर्ते कि एक कोर्स के क्लास की टाइमिंग दूसरे कोर्स के क्लास की टाइमिंग पर ओवरलैप न हो.

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2.एक छात्र दो डिग्री कोर्स कर सकता है. दो डिग्री कोर्स में एक कोर्स फिजिकल मोड में दूसरा कोर्स ओपन एंड डिस्टेंशन लर्निंग (ODL)/ऑनलाइन मोड में या दोनों कोर्स ओपन एंड डिस्टेंशन लर्निंग (ODL)/ऑनलाइन मोड में हो सकता है.

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3.कोई छात्र डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम ओपन एंड डिस्टेंशन लर्निंग (ODL)/ऑनलाइन मोड में कर सकता है, बशर्ते वह यूजीसी या काउंसिल या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कार्यक्रम हो.  

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4.इन दिशानिर्देशों के तहत डिग्री या डिप्लोमा कार्यक्रम यूजीसी द्वारा अधिसूचित विनियमों और संबंधित वैधानिक/पेशेवर परिषदों द्वारा शासित होंगे.

5.ये दिशानिर्देश यूजीसी द्वारा उनकी अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होंगे. उन छात्रों द्वारा कोई पूर्वव्यापी लाभ का दावा नहीं किया जा सकता है, जिन्होंने इन दिशानिर्देशों की अधिसूचना से पहले एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रम किए हैं.

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