प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जीएसटी दरों में कटौती की घोषणा के बाद, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने कई चीजों पर कर स्लैब में संशोधन किया है. 5% और 18% की नई दरें 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगी. सबसे ज्यादा ध्यान सिनेमा टिकटों से जुड़े बदलावों पर दिया गया. 100 रुपये या उससे कम कीमत वाले टिकट, जिन पर पहले 12% कर लगता था, अब 5% की कम जीएसटी दर से लागू होंगे. हालांकि 100 रुपये से ज्यादा कीमत वाले टिकटों पर जीएसटी 18% पर पहले की तरह ही रहेगा.
कम कीमत वाले टिकटों पर 7% कर कटौती से देश भर के सिंगल-स्क्रीन सिनेमाघरों में सिनेमा देखना काफी सस्ता होने की उम्मीद है. इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे ज्यादा लोग बड़े पर्दे की ओर लौटने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिससे निर्माताओं और वितरकों से लेकर प्रदर्शकों तक, सभी वैल्यू चेन में राजस्व में बढोतरी होगी, इसका सबसे ज्यादा असर ग्रामीण और छोटे शहरों के बाजारों में महसूस होने की संभावना है, जहां सामर्थ्य लंबे समय से एक बाधा रहा है.
यह खबर ऐसे समय में सामने आया है जब भारतीय फिल्म इंडस्ट्री जिसमें बॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड और अन्य क्षेत्रीय बाजार कोविड के बाद दर्शकों की घटती संख्या से जूझ रहा है. सालाना 15,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई करने वाले इस उद्योग को ओटीटी प्लेटफॉर्म और टेलीविजन से कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि दर्शकों ने सस्ते विकल्प चुनने शुरू कर दिए हैं.
इस बीच, मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (MAI) ने पहले सरकार से 300 रुपये तक की कीमत वाले टिकटों पर भी 5% जीएसटी स्लैब लागू करने का आग्रह किया था. हालांकि उनके अनुरोध पर जीएसटी परिषद ने विचार नहीं किया, जिससे मल्टीप्लेक्स काफी हद तक कर राहत के दायरे से बाहर रह गए.