अमिताभ बच्चन की फिल्म 'झुंड' की OTT रिलीज का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट से मिली हरी झंडी

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसके तहत अमिताभ बच्चन की फिल्म 'झुंड' की 6 मई को ओटीटी पर रिलीज को रोक दिया गया था.

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'झुंड' की ओटीटी रिलीज का रास्ता साफ
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  • सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई
  • 6 मई को झुंड की OTT पर रिलीज का रास्ता साफ
  • फिल्म निर्माताओं पर कॉपीराइट उल्लंघन के आरोप लगे हैं
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नई दिल्ली:

तेलंगाना हाईकोर्ट ने 6 मई को अमिताभ बच्चन की फिल्म 'झुंड' की OTT रिलीज पर रोक लगा दी थी और सुनवाई की अगली तारीख 9 जून तय करते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ फिल्म के निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. फिल्म का निर्देशन राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक नागराज पोपटराव मंजुले ने किया है. 4 मार्च 2022 को यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट से आदेश आने के बाद फिल्म की ओटीटी रिलीज को हरी झंडी मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है.

'झुंड' भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, सविता राज हिरेमठ, राज हिरेमठ, नागराज पोपटराव मंजुले, गार्गी कुलकर्णी, मीनू अरोड़ा और संदीप सिंह द्वारा निर्मित है. याचिकर्ता फिल्म निर्माता की ओर से सीनियर एडवोकेट अर्यमा सुंदरम ने ये मामला CJI कोर्ट के सामने उठाते हुए इसकी जल्दी सुनवाई की गुहार लगाई थी. कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले की सूचीबद्ध करने को कहा. इस मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट में जस्टिस पी श्री सुधा की एकल जज पीठ ने 29 अप्रैल को हैदराबाद स्थित फिल्म निर्माता नंदी चिन्नी कुमार ने फिल्म झुंड के निर्माता पर कॉपी राइट के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी. कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर स्टेटस को ऑर्डर देते हुए रिलीज रोकने के आदेश दिए थे.

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