भारत में "पैक्ड फूड" और "हाइजीनिकली पैक्ड फूड" के बीच कोई सख्त कानूनी या तकनीकी अंतर नहीं है। दोनों ही प्री-पैक्ड या पैकेज्ड फूड को संदर्भित करते हैं, जिसे FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India) के नियमों के तहत रेगुलेट किया जाता है