सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम फैसले में कहा कि वाहन की छत पर लाल बत्ती का उपयोग केवल उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के वाहनों पर ही किया जाएगा, और नीली बत्ती का उपयोग आपात सेवाओं, जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस के वाहनों के लिए किया जाना चाहिए। इनके अतिरिक्त सेना तथा अन्य आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को भी नीली बत्ती लगाने की इजाज़त होगी।