यूपी में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में नियुक्त सभी अभ्यर्थियों की आरक्षण कानून के तहत सूची तैयार की जाए। ये कहना है इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का। कोर्ट ने अभ्यर्थियों की तरफ़ से दायर याचिका पर फ़ैसला देते हुए यूपी सरकार को कहा है कि मेरिट में आने वाले आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में रखते हुए सूची तैयार की जायेगी। कोर्ट ने शासन से तीन महीने में प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। कोर्ट ने कहा जो अध्यापक इस कार्यवाही से प्रभावित होंगे उन्हें सत्र लाभ दिया जाए। जानिए इस फैसले पर अभ्यर्थियों ने क्या कहा?