कालाधन रखने वालों को केंद्र सरकार ने एक और मौक़ा दिया है. राजस्व सचिव हंसमुख अधिया ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 31 मार्च 2017 तक कोई भी अपने गैरकानूनी धन को घोषित कर सकता है और 50 फीसदी रकम टैक्स के रूप में देनी होगी. राजस्व सचिव ने बताया कि जिन लोगों के पास कालाधन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत ईमेल के जरिए भी आयकर विभाग को जानकारी दे सकते हैं. इस योजना के तहत की गई घोषणाओं को गोपनीय रखा जाएगा और जानकारी का इस्तेमाल किसी को दंडित करने के लिए नहीं किया जाएगा.