बटला हाउस एनकाउंटर मामले (Batla House encounter case) में साकेत कोर्ट ने आरोपी आरिज खान (Ariz Khan) को फांसी की सज़ा सुनाई है. इससे पहले 2013 में एक अन्य आऱोपी शहजाद अहमद को उम्रकैद की सज़ा हो चुकी है. बचाव पक्ष का कहना है कि शहजाद की तरह आरिज को भी उम्रकैद दी जाए. आरिज़ खान 2008 में दिल्ली,जयपुर, अहमदाबाद और यूपी की अदालतों में हुए धमाकों का मुख्य साज़िशकर्ता था. इन धमाकों में 165 लोग मारे गए. उस पर 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगा है. इस एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा शहीद हो गए थे जबकि 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे. दोनों मुठभेड़ के बीच भाग गए थे. जबकि दो आतंकी मारे गए थे और एक आरोपी को मौके से पकड़ा गया था.