बिहार के पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती अपनाई है. हत्या के इस मामले में छह आरोपियों को फिलहाल जमानत नहीं मिलेगी. सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश देते हुए तीन और अहम आदेश जारी किए हैं. पहला आदेश है कि सीबीआई तीन महीने के भीतर जांच पूरी करे. दूसरा आदेश है कि सिवान के सेशन जज सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाख़िल कर बताए कि शहाबुद्दीन और तेज प्रताप को समारोह में बुके देने वाले फ़ोटो के वक़्त आरोपी मोहम्मद कैफ़ और मोहम्मेद जावेद को क्या भगोड़ा घोषित किया गया था या गैर-ज़मानती वारंट जारी किया गया था या कोई और कार्रवाई की गई थी या नहीं. तीसरा आदेश है कि सीबीआई को स्टेट्स रिपोर्ट को दाख़िल करने को कहा है.