Reservation पर Supreme Court का बड़ा फैसला, कहा-OBC आरक्षण की तरह लागू हो क्रीमी लेयर | SC/ST Quotas

  • 5:39
  • प्रकाशित: अगस्त 01, 2024

 

Supreme Court On SC/STs Quotas: सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को एससी-एसटी आरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया. अदालत ने कहा कि एससी-एसटी में सह कैटेगरी बनाकर अधिक पिछड़े लोगों को अलग से कोटा देने के लिए इजाजत है. यह फैसला सात जजों के एक संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से सुनाया.फैसला सुनाने वाले एक जज ने कहा कि वो इस बात से सहमत हैं कि ओबीसी पर लागू क्रीमी लेयर का सिद्धांत एससी-एसटी पर भी लागू होता है. इस संविधान पीठ में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्र और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे.बहुमत के इस फैसले से जस्टिस बेला त्रिवेदी ने असहमति जताई.