एस सी/ एस टी एक्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च 2018 का फैसला पलट दिया है. तब कोर्ट ने आदेश दिया था कि इस एक्ट के तहत गिरफ्तारी होने से पहले जांच होगी. पूरे देश में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ और सरकार पर दबाव डाला गया कि वह कानून बनाकर पुरानी व्यवस्था लागू करे. केंद्र सरकार ने अगस्त 2018 में लोकसभा और राज्य सभा से सेक्शन 18 ए के तहत एफआईआर से पहले जांच को गैर ज़रूरी घोषित कर दिया था. इस संशोधन के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर 3 अक्टूबर को सुनवाई होगी लेकिन आज का फैसला केंद्र सरकार की अपील पर आया है. अब पहले की तरफ एस सी, एस टी एक्ट में गिरफ्तारी से पहले जांच की ज़रूरत नहीं होगी. पहले अरेस्ट होंगे फिर जांच होगी.