SC on Stray Dogs: सुप्रीम कोर्ट ने आज आवारा कुत्तों पर बड़ा और सख़्त फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया है कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाया जाए, उन्हें स्टेरलाइज़ कर किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर छोड़ा जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सरकारी और निजी अस्पताल एंटी रेबीज़ टीके का पर्याप्त स्टॉक रखें और हाईवे पर घूमने वाले जानवरों की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आठ हफ्ते में उठाए गए कदमों की रिपोर्ट भी मांगी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने NDTV की एक रिपोर्ट का भी ज़िक्र किया, जिसमें दिखाया गया था कि कैसे आवारा कुत्ते विदेशी पर्यटकों के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं।