Supreme Court ने तय की Bulldozer की हद, मनमानी कार्रवाई की गई तो भुगतना पड़ेगा | Khabron Ki Khabar

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  • प्रकाशित: नवम्बर 13, 2024

 

Supreme Court On Bulldozer Actions: 'अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है. इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे.' इस कथन के साथ अदालत ने अपने सुप्रीम फैसले की शुरुआत की। 15 प्वॉइंट्स का गाइडलाइंस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने की बात कही है. कोर्ट ने कहा कि आश्रय का अधिकार मौलिक अधिकार है और इसे कोई अधिकारी नहीं खत्म कर सकता है.सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा कि इस मामले में मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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