कानपुर में 1984 में हुए सिख दंगे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक नई एसआईटी का गठन किया है. सुप्रीम कोर्ट ने 186 बंद मामलों की जांच के लिए नई एसआईटी का गठन किया. सुपरवाइजरी पैनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि 239 मामलों में से 186 को बिना जांच बंद किया गया है. नई एसआईटी में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज, वर्तमान आईपीएस और रिटायर्ड आईपीएस होंगे. 6 दिसंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सुपरवाइजरी पैनल ने एसआईटी द्वारा बंद किए गए 241 केसों की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी.