गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है. ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गोरक्षा के नाम पर हिंसा रुकनी चाहिए. घटना के बाद ही नहीं पहले भी रोकथाम के उपाय जरूरी हैं. कोर्ट ने कहा कि हर राज्य में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए हर जिले में नोडल अफसर तैनात हों, जो ये सुनिश्चित करें कि कोई भी विजिलेंटिज्म ग्रुप कानून को अपने हाथों में न ले.