अक्सर आपके पास अनजान एजेंसियों से जो फोन आते हैं वे इस वजह से आते हैं कि कोई कंपनी आपका डेटा इन लोगों तक पहुंचा देती है. सरकार ने इसे नाजायज़ और लोगों अधिकार का उल्लंघन बताया है. केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां अगर किसी का डेटा शेयर करती हैं तो ये जीने के हक़ का उल्लंघन है.