SC On Social Media Posts: प्रधानमंत्री और आरएसएस कार्यकर्ताओं के कथित आपत्तिजनक कार्टून ऑनलाइन साझा करने के आरोपी कार्टूनिस्ट को सुप्रीम कोर्ट का संरक्षण मिला है. कोर्ट ने कार्टूनिस्ट को संरक्षण प्रदान करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट आपत्तिजनक, सभी तरह के दंडनीय प्रावधान लागू हो सकते हैं. अगर कार्टूनिस्ट सोशल मीडिया पर कोई और आपत्तिजनक पोस्ट डालता है, तो राज्य उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है. लोग किसी को भी कुछ भी कह देते हैं. हमें इस बारे में कुछ तो करना होगा.