SC On Aravalli Hills: अरावली मामले में Supreme Court का बड़ा दखल, अपनी ही सिफारिश पर लगाई रोक | BREAKING NEWS अरावली पहाड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और संबंधित राज्यों को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कुछ स्पष्टीकरण की जरूरत है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर के अपने ही फैसले और कमेटी की सिफारिशों पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं की परिभाषा में हुए बदलाव को लेकर उठे विवाद को लेकर स्वतः संज्ञान लिया है. इस मामले में तीन न्यायाधीशों मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ अरावली पहाड़ियां और पर्वत श्रृंखलाओं की परिभाषा और संबंधित मुद्दे शीर्षक वाले मामले की सुनवाई करेगी. 20 नवंबर 2025 को एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की खनन विनियमन समिति द्वारा सुझाई गई एक परिभाषा को स्वीकार किया था. सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई 21 जनवरी को करेगा.