उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने सोमवार को तीसरी बार भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को फटकार लगाते हुए उसे ‘‘चुनिंदा'' रवैया न अपनाने और 21 मार्च तक चुनावी बॉन्ड योजना से संबंधित सभी जानकारियों का ‘‘पूरी तरह खुलासा'' करने को कहा. उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारियों का खुलासा करने को कहा, जिसमें विशिष्ट बॉन्ड संख्याएं भी शामिल हैं. विशिष्ट बॉन्ड संख्या से खरीददार और प्राप्तकर्ता राजनीतिक दल के बीच राजनीतिक संबंध का खुलासा होगा.