सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना बनाम शिवसेना मामले में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने स्पीकर के कार्यालय से उद्धव ठाकरे समूह की अयोग्यता याचिका से संबंधित मूल रिकॉर्ड तलब किया है. साथ ही उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट से एक अप्रैल या उससे पहले उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर जवाब देने को कहा है.