Sambhal MP Ziaur Rahman Barq की मुश्किलें बढ़ गई हैं. उन पर बिना नक्शा पास कराए मकान निर्माण करने के आरोप साबित हो चुका है. इसके बाद एसडीएम की कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा आदेश दिया है. आदेश के मुताबिक सांसद जियाउर्रहमान बर्क के मकान के एक मीटर गहराई और 14 मीटर लंबाई वाले हिस्से को अवैध मानते हुए हटाने के निर्देश दिए गए हैं. संभल सपा सांसद को 30 दिन का समय दिया गया है. अगर तय समय में अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो बुलडोजर से अवैध निर्माण को गिराया जाएगा. साथ ही धारा 9 के तहत 1.35 लाख का जुर्माना भी लगाया है. #ZiaurRahmanBarq #Sambhal #IllegelConstruction #BulldozerAction