सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश के संभल में शाही ईदगाह मस्जिद की प्रबंधन समिति को निर्देश दिया कि वह निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाए. निचली अदालत के आदेश में हिंदू याचिकाकर्ताओं के इस दावे के आधार पर मस्जिद का सर्वे किया गया था कि इस स्थान पर पहले एक मंदिर था.