SC On Kanhaiya Lal Murde Case: उदयपुर के कन्हैया लाल टेलर हत्याकांड मामले में आरोपी जावेद की जमानत बरकरार रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने जावेद की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया है. कन्हैया लाल के बेटे और NIA की याचिका खारिज कर दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो राजस्थान हाईकोर्ट के जमानत देने के फैसले में दखल नहीं देगा. इस मामले में अदालत ने माना कि वारदात के समय आरोपी टीनएजर था और फिलहाल 166 में से सिर्फ 8 लोगों की गवाही हुई है. लिहाजा ट्रायल पूरा होने में वक्त लगेगा. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि हाईकोर्ट ने जावेद को जमानत देते हुए जो टिप्पणियां की थीं उनका ट्रायल पर कोई असर नहीं पड़ेगा.