सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार और गुड़गाव के कलेक्टर को 2009 में बिके करीब 1400 एकड़ ज़मीन की हर एक सेल डीडी की जानकारी अदालत को देने को कहा है। ये सौदे निजी बिल्डरों और ज़मीन के मालिकों के बीच हुए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि इन सौदों में ज़मीन अधिग्रहण के कानूनों का गलत इस्तेमाल किया गया। अदालत के इस रुख एक सवाल खड़ा हो गया है कि इस 1400 एकड़ जमीन का अब क्या होगा? प्रॉपर्टी इंडिया में देखिये इस मुद्दे पर एक खास रिपोर्ट...