सड़क परिवहन मंत्रालय ने सड़कों के लिए ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में एक अहम बदलाव किया है। अगर किसी से ली गई ज़मीन का पांच साल तक इस्तेमाल नहीं हुआ तो उसे ज़मीन मालिक को वापस करना होगा. बता रहे हैं हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा.