महाराष्ट्र में सालों की कानूनी लड़ाई के बाद कुत्ते की मौत का मुआवजा मिला है.चंद्रपुर मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि वह कुत्ते के मालिक को एक लाख 62 हजार रुपये और ब्याज की राशि अदा करे.देश में रोड एक्सीडेंट में किसी कुत्ते की मौत पर मुआवजे का यह पहला मामला बताया जा रहा है.