दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन को देखने के लिए एक स्थायी समिति गठित करने में सहायता के लिए केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है. इसे तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है. विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी अध्यादेश में कहा गया कि प्रावधानों का उल्लंघन करने पर पांच साल तक जेल की सजा या एक करोड़ रुपये का जुर्माना या एक साथ दोनों सजा हो सकती है.