कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के आरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है. बुधवार को कोर्ट ने अपने फैसले में 2010 में कई वर्गों को दिए गए इस आरक्षण को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य में सेवाओं व पदों पर रिक्तियों में इस तरह के आरक्षण को देना अवैध है. कोर्ट के इस फैसले को अब राज्य की ममता सरकार के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है. कोर्ट के इस फैसले पर सीएम ममता बनर्जी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है.