कर्नाटक सरकार ने दलील दी थी कि तमिलनाडु के दावे झूठे हैं और कर्नाटक में ही पानी की खासी किल्लत है. यहां तक कि पीने का पानी भी कम है. सुप्रीम कोर्ट ने अपना पिछला आदेश बदलते हुए कहा कि कर्नाटक अब 15,000 की जगह 12,000 क्यूसेक पानी दे और उसे 10 की जगह 14 दिन पानी देना होगा.