राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने फेसबुक के इंडिया के प्रमुख सत्या यादव को तलब किया है. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने एनडीटीवी से कहा कि हमने 10 तारीख़ को ट्विटर और फेसबुक/इंस्टाग्राम को नोटिस भेजा था. हमने नोटिस POCSO एक्ट की धारा 23 के तहत भेजा था. हमने लिखा था कि राहुल गांधी ने नाबालिग रेप पीड़ित के परिवार की पहचान बताई है, जो एक्ट का उल्लंघन है. ट्विटर ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने पोस्ट हटा दी है. अब भी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पोस्ट है.