कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में गुजरात की सेशंस कोर्ट से राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने राहुल गांधी के दोषी करार दिए जाने पर रोक की अर्जी खारिज कर दी है. निचली अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि के मामले में दो साल की सजा सुनाई थी. गुजरात में सूरत की एक सत्र अदालत ने 'मोदी उपनाम' वाले बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी ठहराया था. इस फैसले पर रोक लगाने को लेकर राहुल गांधी ने सेशंस कोर्ट में अर्जी लगाई थी.