दिल्ली सेवा बिल पर मिनाक्षी लेखी ने कहा कि भारत सरकार के पास ये कानून बनाने का अधिकार है क्योंकि भारत एक quasi federal state है. भारत सरकार के प्राइमेसी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है. जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियम-कानून...विधायिका इसपर साइलेंट है. केंद्र चाहे तो नियम बना सकता है. उस बात को सामने रखते हुए ये विधेयक लाया गया.