लखीमपुर खीरी केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत रद्द हो गई है. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़ितों को हर कार्यवाही में सुनवाई का अधिकार है. मौजूदा मामले में पीड़िता को सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कुछ और कहा, बता रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव.