कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा- हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं, बता रहे हैं आशीष भार्गव

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  • प्रकाशित: मार्च 15, 2022
हिजाब बैन का मामला कर्नाटक हाईकोर्ट ने 10 दिन तक सुना था. अब फैसला आ गया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है. कर्नाटक सरकार द्वारा हिजाब पर लगाया गया बैन बरकरार रखा है.

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