उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें किसी प्रोडक्ट्स के सोशल मीडिया में प्रचार करने के नियमों के बारे में बताया गया है. अगर कोई इसका उल्लंघन करता पाया गया तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा.