भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपनाम के बारे में टिप्पणी पर 2019 के मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराने के सूरत की अदालत के फैसले का स्वागत किया है. अदालत ने राहुल गांधी को दोषी ठहराया और उन्हें अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए 30 दिन की जमानत देने से पहले दो साल के कारावास की सजा सुनाई. सुशील मोदी ने NDTV से खास बातचीत में कहा, "मैं अदालत के फैसले का स्वागत करता हूं.