तीन तलाक को गैर-जमानती अपराध बनाने वाले बिल को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है. इसके तहत कोई भी शख्स अगर तीन तलाक देगा तो वो गैर-कानूनी होगा, उसे तीन साल जेल के अलावा जुर्माना भी लग सकता है. तीन तलाक पर कानून बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मंत्री समूह बनाया था, जिसमें राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, रविशंकर प्रसाद, पीपी चौधरी और जितेंद्र सिंह शामिल थे. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में तीन तलाक पर प्रतिबंध लगा दिया था.