ऐतिहासिक फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये संविधान के आर्टिकल 21 जीने के अधिकार के तहत आता है. सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक बेंच ने आम राय से ये फैसला दिया. कोर्ट ने 1954 में 8 जजों की संवैधानिक बेंच के एमपी शर्मा केस और 1962 में 6 जजों की बेंच के खड़ग सिंह केस में दिए गए फैसले को पलट दिया.