सुप्रीम कोर्ट ने आज हेट स्पीच को लेकर अहम फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की बोलने की स्वतंत्रता पर अधिक प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है. पांच जजों की संविधान पीठ में केवल एक जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने अलग फैसला सुनाया.