वित्त मंत्री ने किया नए टैक्स स्लैब का एलान, 15 लाख तक आय पर देना होगा 20 प्रतिशत टैक्स

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  • प्रकाशित: फ़रवरी 01, 2020
वित्त मंत्री ने नई आय कर योजना का एलान करते हुए कहा कि नई सरलीकृत आयकर व्यवस्था में पांच लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं होगा. दस लाख से 12.5 लाख की आय पर अब 20 प्रतिशत, 12.5 से 15 लाख रुपये पर 25 प्रतिशत और 15 लाख रुपये अधिक की आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगेगा.

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