उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन खोलने को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है. इसके मुताबिक लॉकडाउन के दौरान धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटैलिटी सेवाएं खुलेंगी. ऑफिस पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे और लोगों को ऑफिस में तीन शिफ्ट में आने की इजाजत होगी. बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक रोटेशन में खुलेंगे. शादी के लिए इजाजत लेनी होगी. शादी में सिर्फ 30 लोगों को शामिल होने की इजाजत मिलेगी.